संपत्ति पर ऋण (एलएपी)।
मॉर्गेज या मॉर्गेज लोन संपत्ति के ऊपर लिया जाने वाला लोन होता है। जिसमे उधार देने वाले को लोन की सिक्योरिटी के रूप में संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर किया जाता है, इसके सबूत के लिए उधारकर्ता को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर प्रॉपर्टी पर शुल्क बनवाना पड़ता है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज को ''डीड ऑफ ट्रस्ट'' भी कहा जाता है। जिसमे एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी वित्तीय संस्थान (बैंक) के पास गिरवी रख कर उस पर कुछ राशि लोन के रुप में लेता है और लोन की राशि का भुगतान करने के पश्चात अपनी संपत्ति का स्वामित्व वापिस पा लेता है।
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